र न्यूज /डेस्क : JSSC CGL-2023 के जरिए नियुक्त 1340 कर्मियों के लिए राहत की खबर है। झारखंड हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद अब ये कर्मचारी पहले की तरह अपने पद पर काम करते रहेंगे। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश जारी कर दिया है।
दरअसल, राज्य सरकार ने JSSC CGL-2023 की परीक्षा और इसके आधार पर हुई नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला लिया था। इसके बाद इससे प्रभावित कर्मचारियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार के उस आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसके तहत परीक्षा और नियुक्तियों को रद्द किया गया था। अदालत के इस आदेश के बाद नियुक्त कर्मियों के काम करने का रास्ता साफ हो गया।
विभागों को दिया गया स्पष्ट निर्देश
हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी कुछ विभागों में कर्मचारियों को काम देने को लेकर स्थिति साफ नहीं थी। कहीं कर्मचारियों को काम नहीं दिया जा रहा था तो कहीं वेतन को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी।
अब कार्मिक विभाग ने सभी संबंधित विभागों को पत्र भेजकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। विभागों से कहा गया है कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए संबंधित कर्मचारियों से पूर्व की तरह काम लिया जाए।
क्या है JSSC CGL विवाद?
JSSC CGL-2023 परीक्षा के बाद पेपर लीक समेत कई आरोप सामने आए थे। मामले की जांच के लिए सरकार ने SIT का गठन किया था। बाद में परीक्षा का परिणाम जारी हुआ और चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई।
हालांकि, बाद में राज्य सरकार ने परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया। सरकार के इस फैसले से नियुक्त कर्मचारी प्रभावित हुए और उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की।
अब 15 सितंबर को होगी सुनवाई
फिलहाल हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगा रखी है। अदालत ने राज्य सरकार से CID जांच और अब तक की गई कार्रवाई से जुड़ी जानकारी भी मांगी है।
मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। अब सभी की नजर इस सुनवाई पर टिकी है, क्योंकि आगे की स्थिति अदालत के अगले आदेश से साफ होगी।